नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर फैसला सुनाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत RTI के अधीन लाने की मांग की गई थी। सीजेआई दफ्तर इसके अधीन आएगा या नहीं बुधवार को इस पर शीर्ष अदालत फैसला सुनाएगी।
Supreme Court will tomorrow pronounce the judgement on the case whether office of the Chief Justice of India comes under the purview of the transparency law, Right to Information (RTI) Act or not. pic.twitter.com/ptm86664cM
— ANI (@ANI) November 12, 2019
रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने चार अप्रैल को रख लिया था उस अपील पर फैसला सुरक्षित
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने चार अप्रैल को उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें सीजेआई ऑफिस को RTI के तहत लाने की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को RTI कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल किया है।