100 करोड़ वसूली कांड में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 72 वर्षीय देशमुख पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कम से कम तीन समन में शामिल नहीं हुए हैं।
इससे पहले उनके बेटे हृषिकेश और पत्नी को भी संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया। देशमुख के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धनशोधन मामले में उनके खिलाफ ईडी की जांच उचित नहीं है।
Enforcement Directorate (ED) says it has attached immovable assets worth Rs 4.20 crores belonging to former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh and his family under PMLA in a corruption case pic.twitter.com/iNafh7iI2o
— ANI (@ANI) July 16, 2021
इससे पहले अनिल देशमुख के वकील ने बुधवार को कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धनशोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच उचित नहीं है और इसलिए वह तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे । देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ईडी की जांच वास्तविक जांच के बजाय ‘उत्पीड़न’ की तरह ज्यादा दिखती है।
जनसंख्या कानून: 6 लड़कियां की मां BJP MLA पहुंची ख्वाजा के दर पर 7वीं बार हुआ बेटा
इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।