अपने कार ड्राइवर की पत्नी के साथ रेप केस में फंसे यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने पीड़िता की तहरीर पर पुलिस को रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, साथ ही तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। रिजवी ने आरोपों को लेकर सफाई में कहा था कि कुरान की आयतों पर सवाल उठाने के कारण उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है।
वहीं पीड़िता के पति ने कहा- जब उसकी पत्नी ने रेप की जानकारी दी तब उसने रिजवी से बात की, रिजवी ने उसे मारा पीटा और नौकरी से निकाल दिया। बता दें कि रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां उनकी याचिका रद्द कर दी गई और 50 हजार जुर्माना लगा दिया गया था।
बता दें कि 11 जून 2021 को वसीम रिजवी के ड्राइवर ने अपनी पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म करने, उसका अश्लील वीडियो व फोटो बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सआदतगंज थाना पर शिकायत की थी. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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आदेशपुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए धारा-156 (3) दायर किया था, जिसकी सुनवाई होने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को सआदतगंज कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सआदतगंज थाना तुरंत एफआईआर दर्ज करे और जांच कर तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें।