उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना संजोये हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर पीएसी और फायर स्टेशन ऑफिसर समेत 9,543 पदों पर निकली भर्ती में अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देने की मांग के संबंध में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
इससे पहलेइलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके उन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया था जिन्होंने वैकेंसी के लिए निर्धारित 28 साल की अधिकतम उम्र सीमा पर कर ली थी।
दरअसल पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन वैकेंसियों के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी है। जबकि बोर्ड ने पिछले तीन सालों से पुलिस विभाग के लिए भर्तियां ही नहीं निकाली, ऐसे में भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी ऐसे ही ओवरएज हो गए।
वहीं, अपील करने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि पुलिस बोर्ड ने 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऐसे में उन्हें आयुसीमा में छूट दी जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया गया कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र एक जुलाई 2018 को 28 साल से ज्यादा नहीं थी उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएं। हालांकि सरकार या भर्ती बोर्ड की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है।