यूपी में लगातार बढ़ते अपराधों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की है, कोर्ट ने अपराध रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। सोमवार को एक चेन स्नैचर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- चेन स्नैचिंग का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिलाएं चेन पहनकर घर से निकलती नहीं। न्यायमूर्ति संजय सिंंह ने कहा- ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है, ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसके बाद चेन स्नैचर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी अमित कुमार पर लूट एवं छिनैती के 17 मुकदमें दर्ज हैं, याची ने कहा- पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाकर उसे फंसाया लेकिन कोर्ट ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बता दें कि लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर में चेन स्नैचिंग एवं लूट की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, पुलिस पांच फीसदी बदमाशों को ही पकड़ पाती है।
कानपुर जनपद के पनकी थाना क्षेत्र की रहने वाली पुष्पा देवी ने पनकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 4 अक्टूबर 2020 को वह अपनी बेटी और बहू के साथ बाजार गई थीं। ऑटो रिक्शा पर बैठकर जब वह तीनों बाजार की ओर जा रही थी, तभी बाइक से आए दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी बहू के गले से सोने की चेन खींच ली थी। 21 अक्टूबर 2020 को पनकी पुलिस ने अमित और कुंदन नाम के दो बदमाशों को चेन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
दोनों के पास से दो-दो सोने की चेन, तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे। इसके अलावा चोरी की बाइक एवं नकदी रुपए भी मिले थे। आरोपी अमित कुमार ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।