नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के सेक्शन 5(c) यानी पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 19 दिसंबर को सजा का एलान होगा। वहीं, कोर्ट ने मामले में शशि सिंह को बरी कर दिया है।
इस मामले के चलते जुलाई में दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक द्वारा मारी गई टक्कर में उसकी दो चाची की मौत हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
Arguments on the sentencing to held on 19th December. https://t.co/gMTNMBbOtP
— ANI (@ANI) December 16, 2019
इसके बाद न्यायाधीश ने पांच अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि जब पीड़िता नाबालिग थी, तब 2017 में उसे अगवा कर दुष्कर्म किया था। इस मामले में अदालत ने सेंगर की सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए हैं। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से चार बार भाजपा के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
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उल्लेखनीय है कि उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में अगस्त में ही आरोप तय कर दिए थे।
कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 363 (अपहरण), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।