नई दिल्ली: TV न्यूज एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) को आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में चलाने के मामले में रोहित रंजन (Rohit Ranjan) के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया गया है। रोहित रंजन पर गलत वीडियो चलाने के आरोप में छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने और गलत वीडियो चलाने के मामले में 1 एफआईआर छत्तीसगढ़ में भी दर्ज थी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस TV न्यूज एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंची तो नोएडा पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहा लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।