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चेतावनी! 1 अप्रैल से बदले ट्रेफिक नियम, पालन न करने पर होगी जेल

Traffic rules

Traffic rules

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली DTC, क्लस्टर बसों और वाणिज्यिक वाहनों (Commercial vehicles) को अब सख्त यातायात नियमों (Traffic rules) का पालन करना होगा। आज यानी 1 अप्रैल से इन भारी वाहनों पर लेन ड्राइविंग (Lane driving) का सख्त नियम लागू हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग की टीमों को सड़कों पर तैनात किया जाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले बसों और वाणिज्यिक वाहनों के चालकों पर भारी जुर्माना लगाने जैसी सख्त कार्रवाई करेंगी। लेन ड्राइविंग नियमों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

दिल्ली की सड़कों पर आज से नियम लागू होने से सड़क पर अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। नए नियम के तहत इसे पहले चरण में चिन्हित 15 प्रमुख सड़कों पर लागू किया जा रहा है। इन स्थानों पर सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगी।

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लेन ड्राइविंग के इन नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चालकों के खिलाफ मोटर एक्ट और दिल्ली पार्किंग लॉट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी चालक पर ट्रायल से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने और छह महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान है।

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