नई दिल्ली: दिल्ली की तीनों नगर निगमों (MCD) को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) 2022 को राष्ट्रपति (President) रामनाथ कोविन्द (Ramnath Kovind) ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) (विधि विभाग) (Law Department) की ओर से अधिसूचित कर दिया है।
कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉ. रीता वशिष्ठ ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। बीते 18 अप्रैल को जारी किए गए इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगमों नार्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद दिल्ली नगर निगम के संभावित चुनावों पर फिलहाल ब्रेक लग गई है।
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आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) 2022 संबंधी बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इसको दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी और संशोधन बिल को कानून बनाने के लिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था, जिसको अब मंजूरी दे दी गई है। अब तीनों निगमों को एक करने संबंधी कानून लागू हो गया है। अब इससे जुड़ी सभी जरूरी कार्रवाई की जा सकेंगी, इस कानून के लागू होने के बाद अब तीन नहीं, एक निगम हो गई हैं।
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