नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) की अवकाश पीठ ने कुतुब मीनार (Qutub Minar) परिसर में स्थित मस्जिद (Mosque) में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के एएसआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार (Qutub Minar) परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक को हटाने के लिए एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक के एएसआई के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें एक वकील की ओर से कहा गया कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और यहां काफी वक्त से नमाज पढ़ी जा रही है। इसके बावजूद 15 मई को अचानक से भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी।
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हलांकि, इस याचिका पर उस वक्त भी तुरंत सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हम आज सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई चाहते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने अपनी बातें रखें। इसके बाद अवकाश पीठ के पास यह याचिका पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।