ओडिशा: पुलिस ने कहा कि ओडिशा के बीजद विधायक बिजय शंकर दास (MLA Bijay Shankar Das) अपनी शादी (Wedding) में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए उनकी होने वाली दुल्हन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि तिरटोल के विधायक बिजय शंकर दास (MLA Bijay Shankar Das) के खिलाफ जगतसिंहपुर सदर थाने में एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 195ए (किसी भी व्यक्ति को झूठे सबूत देने की धमकी देना), 294 (अश्लील हरकतें और गाने), 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से काम करना), 341 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रभारी निरीक्षक प्रवास साहू ने कहा कि गलत तरीके से रोकने के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 34 (सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य) शामिल हैं।
दंपति ने 17 मई को मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन किया। प्राथमिकी के अनुसार, हालांकि महिला अपने परिवार के साथ शुक्रवार को तय 30 दिनों के बाद शादी की औपचारिकताओं के लिए वहां पहुंची, लेकिन विधायक उपस्थित नहीं हो सके। 30 वर्षीय दास ने कहा कि उन्होंने उससे शादी करने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने मीडिया से कहा, “शादी के पंजीकरण के लिए और 60 दिन बाकी हैं। इसलिए, मैं नहीं आया। मुझे उसके या किसी और ने विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने के लिए सूचित नहीं किया।”
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महिला ने दावा किया कि वह तीन साल से दास के साथ रिश्ते में थी और उसने तय तारीख पर उससे शादी करने का वादा किया। उन्होंने आरोप लगाया, “लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और वह मेरे फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं।”