मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने मुंबई (Mumbai) की लोकल ट्रेन में महिला को किस (Kiss) करने के मामले में 37 साल के एक बिजनेसमैन (Businessman) को एक साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके अलावा उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुंबई की लोकल ट्रेन में इस शख्स ने महिला (Woman) को किस किया था। ये घटना साल 2015 की है। बिजनसमैन ने कोर्ट में कहा कि उसने ये गलती जानबूझ कर नहीं की थी, बल्कि पास खड़े शख्स ने उसे धक्का दिया था, जिसके बाद वो सामने बैठी महिला के ऊपर गिर गया और उसके होंठ उनकी गाल को छू गए थे।
लेकिन कोर्ट ने उसकी सारी दलीलों को खारिज कर सज़ा का ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक, 37 साल के किरण होनावर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीपी केदार ने दोषी पाया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि FIR से पता चलता है कि ट्रेन में चढ़ने के बाद, आरोपी महिला के सामने बैठ गया और उसे घूरता रहा। उन्होंने कहा, ‘महिलाओं में अशाब्दिक संकेतों को समझने और समझने की जन्मजात क्षमता होती है, साथ ही छोटे विवरणों के लिए गहरी नजर होती है. नतीजतन, ये नहीं कहा जा सकता है कि महिला ने ये आरोप अनजाने में लगाए थे।’
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