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निकिता मर्डर केस में मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान दोषी करार, शुक्रवार को आएगा फैसला

NIKITA TOMAR

NIKITA TOMAR

फरीदाबाद । निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Murder Case)  में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। वहीं अन्य आरोपी अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा।

निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। वहीं अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोषियों को सजा का एलान शुक्रवार को किया जाएगा।

इससे पहले मुख्य आरोपी तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन को अदालत लाया गया। केस की गंभीरता को देखते हुए फरीदाबाद कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

इस मामले में तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी किया गया है। अजहरुद्दीन पर तौसीफ को हथियार सप्लाई करने का आरोप था।

निकिता हत्याकांड (Nikita Murder Case)  ?

26 अक्टूबर 2020 को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निकिता के कॉलेज के बाहर तौसीफ व रेहान गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे जैसे ही कॉलेज से निकिता बाहर निकली, तौसीफ उसे जबरन गाड़ी में बैठाने के लिए खींचने लगा लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी जिसके बाद तौसीफ ने बंदूक से निकिता के सिर में गोली मार दी और रेहान से साथ गाड़ी लेकर फरार हो गया।

हत्याकांड के बाद उठा था लव जिहाद का मुद्दा

इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और फरीदाबाद में बकायदा महापंचायत भी की गई जिसमें ये तय हुआ कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार लव जिहाद कानून लाए। हालांकि, हरियाणा विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बिल पेश नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने बिल के नाम को लेकर आपत्ति जताई जिसके बाद इस बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

पूरे देश की निगाहें

पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई जिसके बाद 24 मार्च को इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि, निकिता के माता-पिता दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।

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