प्रयागराज। वर्ष 2011 में अपनी ही शिष्या यानि लॉ की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने, गले में रस्सी से फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश और बार-बार गर्भपात कराने जैसे घिनौनी हरकते करने वाले आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को आज सोमवार यानि तीन फ़रवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020
दुष्कर्म पीड़िता ने इस मामले की रिपोर्ट चौक कोतवाली में 30 नवंबर 2011 को दर्ज कराई थी। इसमें विवेचना अधिकारी ने चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 25 जुलाई 2018 से स्टे ले रखा था।
चिन्मयानंद से फिरौती के आरोपियों की पेशी आज
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मामले के आरोपियों की आज सोमवार को शाहजहांपुर के सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में एलएलएम की छात्रा और थाना तिलहर क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम सिंह, गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है।
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एसआईटी ने इस मामले में छह नंवबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। फिरौती के सभी आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। वहीं, एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद अभी भी जेल में थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह भी जेल से बाहर आज आएंगे।