नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम और एआईएडीएमके नेता जे जयललिता की मौत के मामले में जस्टिस अरुमुगसामी इंक्वायरी कमेटी की जांच पर रोक लगा दी है।
Supreme Court stays Justice Arumugasamy Inquiry Committee's probe into death of former Tamil Nadu CM and AIADMK leader J Jayalalithaa. (file pic) pic.twitter.com/MQH9LVaAYl
— ANI (@ANI) April 26, 2019
मद्रास उच्च न्यायालय के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपोलो अस्तपाल की अपील पर कर रही थी सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुई मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये चल रही जांच पर आपत्ति ठुकराने के मद्रास उच्च न्यायालय के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपोलो अस्तपाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
ये भी पढ़ें :-लोकसभा चुनाव 2019: कालभैरव के दर्शन के बाद पीएम ने वाराणसी में नामांकन किया दाखिल
पीठ ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी
पीठ ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर, 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिये न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरूमुगासामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था।