नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) की अंतरिम जमानत (Bail) याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, जहां पहले से जमानत याचिका लंबित है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान की जमानत याचिका का निस्तारण जल्द करने को कहा।
पिछले दो साल से जेल में बंद आज़म खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
बता दें कि 10 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड में फर्जीवाड़े के एक मामले में जमानत दी थी। लेकिन कई दूसरे मामलों की वजह से आजम खान जेल में बंद हैं।
आजम खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 मार्च को
आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं।