टेक डेस्क। टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 तारीख इसलिए तय की है क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय में कल इस मामले पर सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तीन अप्रैल को केंद्र को निर्देश दिया था कि मोबाइल ऐप्लीकेशन ‘टिक टॉक’ पर प्रतिबंध लगाए।
Supreme Court refuses to stay Madras High Court order imposing a ban on Chinese video app TikTok. A Bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi posts the matter for hearing on April 22 as the case is coming up for hearing tomorrow in Madras High Court.
— ANI (@ANI) April 15, 2019
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आपको बता दें उच्चतम न्यायालय ‘टिक टॉक’ ऐप पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र को निर्देश देने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए मंगलवार को राजी हो गया था। अदालत ने इस ऐप के जरिए अश्लील सामग्री तक पहुंच को लेकर व्याप्त चिंताओं के मद्देनजर यह निर्देश दिया है।
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जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने कहा था कि इस ऐप को एक अरब से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश दे दिया था। जिसमें इस आधार पर टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी