पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की किल्लत पर स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा था।
मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर तर्क प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र से राज्यों ऑक्सीजन आवंटित करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी।
इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा कि उसने कोविड-19 की दवाओं की उपलब्धता, मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
न्यायालय ने राज्यों से उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में गुरुवार शाम छह बजे तक जानकारी देने को कहा है। वहीं केंद्र शुक्रवार तक जवाब देगा।
राज्य यह जानकारी केंद्र को देंगे, जो वह उच्चतम न्यायालय को देगा। मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।