Site icon News Ganj

 किसान आंदोलन के चलते नोएडा-दिल्ली के रास्ते ब्लॉक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Supreame Court

Supreame Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क को खाली रखा जाए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी न हो।
नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान (Kisaan Andolan) राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इसके चलते लोगों को दिल्ली आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क खाली कराई जाए।

महिला ने गुहार 20 मिनट के रास्ते में लग जाते हैं दो घंटे 

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोनिका अग्रवाल की याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। मोनिका ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाते हुए कहा कि नोएडा से दिल्ली तक आने जाने में जहां पहले 20 मिनट लगते थे। वहीं अब रास्ता बंद होने के कारण दो घंटे तक जाते हैं।

मोनिका ने कहा कि वे सिंगल पैरेंट्स होने के साथ ही कई बीमारियों से भी ग्रस्ति हैं, ऐसे में नोएडा से दिल्ली जाना एक बुरा सबक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे नोएडा में रहती हैं और यहां काम करती हैं, लेकिन उनका काम मार्केटिंग का है, जिसके चलते उन्हें अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है।

दावा : कोर्ट के निर्देश के बावजूद रास्ते बंद 

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोड को क्लीयर रखने के लिए  दिए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद अभी भी रास्ते बंद हैं, जिससे उन जैसे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक विफलता है क्योंकि आम लोगों को परेशानी न होइसके लिए अदालत पहले ही आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चत कराने के निर्देश दिए हैं कि सड़क खाली कराई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

Exit mobile version