मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं, वो बेहद गंभीर हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
- परमबीर सिंह के वकील से कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर करें याचिका
देशमुख की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, परमबीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह (Parambir Singh) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वो इस मामले की सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस सुधार पर दिए गए कोर्ट के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है।