नई दिल्ली: देश के मेडिकल कॉलेजों (Medical colleges) में नीट पीजी (NEET PG) की कई सीटें खाली रहने की वजह से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC)को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि नीटी पीजी (NEET PG) की एक भी सीट खाली न रह पाए। एमसीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीसी से यह भी कहा कि वह स्पेशल काउंसलिंग के लिए एक शपथ दायर करें जिससे छात्रों को खाली सीट के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।
सीटें खाली क्यों रह गईं
एमसीसी के वकील ने जब यह कहा कि नीट पीजी में अब भी 1456 सीटें खाली रह गई है तो जज काफी गुस्सा हो गए। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने एमसीसी के वकील से कहा कहा कि आप आज ही इस विषय पर हलफनामा दायर करें कि आखिर क्यों अब तक सीटें भरी नहीं जा सकी।
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हालांकि एमसीसी के वकील ने हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा और कहा कि 2022 में कोरोना के कारण काउंसलिंग में देरी हो गई। इस कारण मामला पीछे चल गया। सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और कहा एमसीसी और केंद्र सरकार छात्रों के लिए काउंसलिंग की विशेष व्यवस्था न करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।