लखनऊ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) पर प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ” आरम्भ (ARAMBH)” नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 अगस्त से शुरू होकर 25 सितम्बर तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाते हुए लोगों को इसके इस्माल को रोकने के लिए जागरूक भी करना है। इसी क्रम में उत्तर सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने जनता से अपील की है। अपील विडियो के माध्यम से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) को सामाजिक जीवन से दूर करने की मुहिम में सभी संस्थाएं और संगठन आगे आएं। सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) ऐसा प्लास्टिक है जिसे हम एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वो हमारे पशुओं जैसे गाय एवं अन्य पशु, पानी में जाता है तो मछलियों और अन्य कई प्रकार से प्रकृति की व्यवस्था में बाधा बनता है। इसके सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) पर प्रतिबंध लगाने के लिए चल रहे अभियान “आरम्भ” (ARAMBH – Awareness, Refuse, Alternative of Plastic, Mass Campaign, Be responsible, Hammer to Ban SUP) की शुरुआत 25 अगस्त को हुई है और यह अभियान 25 सितम्बर तक चलेगा। इस अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक (100 माइक्रॉन से कम) के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू कराया जायेगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अधिकारी, प्रवर्तन दल व क्षेत्रीय अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर सफल बनाया जाएगा।
आरम्भ अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें नगर विकास विभाग द्वारा समस्त निकायों को दिनांक 25 अगस्त 2022 से 25 सितम्बर 2022 तक वृहद अभियान आरम्भ (ARAMBH) का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे प्रदेश में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतः प्रभावी किया जा सके।
निकायों को किया जाएगा पुरस्कृत
आरम्भ (ARAMBH) अभियान के तहत निकायों के स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक (100 माइक्रॉन से कम) के निर्माण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, राज्य मिशन निदेशालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की जब्ती के आधार पर विश्लेषण कर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
इसके साथ ही, निर्देश दिए गए हैं कि SUP Compliance Monitoring Portal पर निकाय सीमान्तर्गत प्लास्टिक की निर्माण यूनिट, विक्रेता और इनका इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता (जैसे होटल) का निरीक्षण कर Field Inspection App (फील्ड इस्पेक्शन एप ) पर भरा जाना है।
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SUP Public Grievance App (एसयूपी पब्लिक ग्रीवांस एप) पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण निकायों द्वारा शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर कराया जाना है। शिकायत के निस्तारण के पश्चात निकाय द्वारा निस्तारण आख्या/टिप्पणी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।