गौतम बुद्ध नग: गौतम बुद्ध नगर पुलिस (Gautam Buddha Nagar police) ने आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के साथ-साथ Covid-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेशों के अनुसार, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति के जिले में सामाजिक समारोहों की अनुमति नहीं है, यह कहते हुए कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
नोएडा पुलिस ने ट्विटर कर लिखा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 को संशोधित कर 01.07.2022 से बढ़ाकर 31.08.2022 कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल पर भी रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का कड़ाई से पालन, 700 KG का सामान जब्त
आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत चालान किया जाएगा। नोएडा में गुरुवार को 84 ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए, जबकि जिले में सक्रिय मामले 577 तक पहुंच गए।