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राजधानी लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू

jcp naveen arora

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 5 अप्रैल तक धारा-144  (Section 144) लागू कर दी गई है। सोमवार रात इस बाबत आदेश जारी कर दिए गये हैं।

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लखनऊ कमिश्नरेट में 5 अप्रैल 2021 तक धारा 144 (Section 144) लागू रहेगी। किसान संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शन और आगामी त्योहारों के मद्देजनर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने बताया कि, आगामी त्योहारों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान संगठनों की तरफ से राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की आशंका के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 (Section 144) लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है।

जेसीपी एलओ नवीन अरोड़ा ने कहा कि आगमी दिनों में महाशिवरात्रि, होली, शब-ए-बरात, गुड फ्राइडे और ईस्टर सैटरडे और 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे के साथ महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर असामाजिक तत्वों शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे लोगों के बीच कटुता बढ़ने की प्रबल आशंका है, जिसे देखते राजधानी लखनऊ में धारा 144 (Section 144) लागू की गई है।

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