Site icon News Ganj

शिवसेना के बागी विधायकों को SC से बड़ी राहत, जवाब देने के लिए बढ़ाया समय

SC

SC

नई दिल्ली: शिवसेना (Shiv Sena) के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें जारी अयोग्यता नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों को 12 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले, डिप्टी स्पीकर ने उन्हें आज शाम 5.30 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने आदेश में कहा, एक अंतरिम उपाय के रूप में डिप्टी स्पीकर द्वारा याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के अन्य विधायकों को आज शाम 5.30 बजे तक अपना सबमिशन जमा करने का समय बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता या अन्य विधायक रिट याचिका में अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपना जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक स्वतंत्र हैं।

डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी करने और अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी। पीठ ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के सचिव, केंद्र, अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया और उनसे पांच दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

श्रीलंका में मचा त्राहिमाम, पेट्रोल-डीजल की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे लोग

39 विधायकों को धमकी देने का आरोप लगाते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के स्थायी वकील राहुल चिटनिस का बयान दर्ज किया कि पर्याप्त कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और राज्य सरकार आगे यह सुनिश्चित करेगी कि कोई नुकसान न हो विधायकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के कारण।

44वें शतरंज ओलम्पियाड: वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंडमास्टर के साथ सीएम योगी ने खेला चेस

Exit mobile version