नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को नोटिस जारी की है। ये नोटिस उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर जारी किया है। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनी लांड्रिंग मामले में उनके जमानत को चुनौती दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उसने कोई नोटिस जारी नहीं किया है।
Supreme Court issues notice to Congress leader DK Shivakumar after hearing an appeal filed by the Enforcement Directorate (ED) challenging the bail granted to him by Delhi High Court in a money laundering case. pic.twitter.com/GVGtxpIgxV
— ANI (@ANI) November 15, 2019
सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाई। जस्टिस नरीमन ने ईडी से कहा कि अपने अधिकारियों से अदालत के फैसले पढ़ने को कहें। हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप शिवकुमार के मामले में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं जो कॉपी-पेस्ट है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है।
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बता दें कि 23 अक्टूबर को दिल्ली उच्च अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। शिवकुमार 25 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
शिवकुमार ने 30 सितंबर को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिवकुमार को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था।