नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाये गये और मुझे सुने बिना उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जब वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।
कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगे है। आरोप की प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है।