Vehicle

बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में जेल

253 0

दिल्ली: अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने वैध पंजीकरण प्लेट के बिना वाहनों (Vehicle) के चलने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर शहर की सड़कों पर चलने वाले अपंजीकृत वाहनों (Vehicle) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसओपी तैयार की है। एसओपी के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर एक अपंजीकृत वाहन के पाए जाने के पहले अपराध पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरे अपराध में 10,000 रुपये का जुर्माना और एक अवधि की जेल होगी, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

इसी तरह, पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित नहीं करने पर भी ऊपर के समान जुर्माना लगाया जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़कों पर वाहनों के चलने के मामले बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ मामलों में, यह पाया गया कि वाहन मालिक एक पंजीकरण संख्या के साथ कागज की चादरें चिपका रहे थे। शोरूम को केवल पंजीकरण संख्या के साथ वाहनों को जारी करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां वाहनों को वैध पंजीकरण प्लेट के बिना चलाया जा रहा है, भले ही वे कारण एक दुर्घटना, उनका पता लगाना असंभव होगा।

एसओपी ने कहा कि एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 39 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन पंजीकृत न हो। इस अध्याय के अनुसार और वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द नहीं किया गया है और वाहन में निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 50 मोटर वाहनों पर पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने का रूप और तरीका निर्धारित करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पहले प्रावधान द्वारा निर्धारित करता है कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, तीसरे पंजीकरण चिह्न सहित, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा आपूर्ति की जाएगी। वाहन निर्माता अप्रैल, 2019 के पहले दिन या उसके बाद निर्मित वाहनों के साथ अपने डीलरों और डीलरों को ऐसी प्लेटों पर पंजीकरण का चिह्न लगाएंगे और उन्हें वाहन पर चिपका देंगे।

चीन द्वारा आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी

अधिकारी ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन टीमों को अपंजीकृत पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के सुचारू और एकीकृत कार्यान्वयन और वाहन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई और उल्लंघन / जुर्माना से संबंधित प्रावधान के लिए संवेदनशील बनाना है। एसओपी में कहा गया है कि प्रत्येक टीम फोटो/वीडियो द्वारा रिकॉर्ड करेगी कि इस तरह के उल्लंघन के सबूत के रूप में संरक्षित करने के लिए पंजीकरण प्लेट प्रदर्शित नहीं की गई थी।

हरियाणा नगर निगम चुनाव का परिणाम आज होंगे घोषित

 

Related Post

झारखंड विधानसभा चुनाव

लोजपा ने छह प्रत्‍याशी घोषित किए, घनश्याम दास को रांची से उतारा

Posted by - November 17, 2019 0
रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने रविवार को छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की…
cm dhami

नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारम्परिक त्योहारों से जुङी रहे: सीएम

Posted by - October 25, 2022 0
देहारादून। उत्तराखण्ड के लोकपर्व ईगास-बग्वाल (Egas-Bagwal) को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने राजकीय अवकाश की घोषणा की…