डेक डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे को लेकर सवाल पूछा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में नवाई करते हुए RBI और Google india से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है।
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आपको बता दें अदालत ने RBI और Google india को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी RBI की अधिकृत ‘भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों’ की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।
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जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है।