नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आखिरकार आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज 5 मामलों में कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह फैसला सुनाया है। अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई और एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
अदालत ने कहा कि, हम ज़ुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, आशंका के आधार पर उसके अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। जाहिर तौर पर अपने ट्वीट के लिए क़ानूनी तौर पर जवाबदेह होंगे। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ने माेहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज हो रही एफआइआई को लेकर चिंता भी जताई, शीर्ष अदालत ने कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया है।