नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक KYC के लिए डॉक्युमेंट्स की एक नई लिस्ट जारी की है।RBI के तरफ से जारी किए इस लिस्ट में NPR लेटर को KYC वेरिफिकेशन के लिए वैध डॉक्युमेंट माना गया है। NPR अथॉरिटी द्वारा वैध लेटर की मदद से भी आप KYC प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल आप नया बैंक अकाउंट खोलने व क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने यह भी साफ किया है कि एनपीआर लेटर ही अनिवार्य नहीं है। आप अन्य लेटर्स की मदद से भी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
इन डॉक्युमेंट्स की मदद से पूरी कर सकते हैं KYC प्रक्रिया
जनवरी में जारी RBI के इस नए निर्देश के मुताबिक, नो योर कस्टमर (KYC) के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले डॉक्युमेंट्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड व NPR लेटर शामिल है। इनमें से किसी भी एक डॉक्युमेंट की मदद से आप अपने बैंक खाते की KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आरबीआई ने इस डॉक्युमेंट्स को आधिकारिक रूप से वैध करार दिया है।
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तेलुगू अखबार के विज्ञापन में उठा था विवाद
आधिकारिक रूप से वैध डॉक्युमेंट का मतलब है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर ID कार्ड, नरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड, या नेलशन पॉपुलेशन रजिस्टर का इस्तेमाल केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में, एक तेलुगू अखबार के विज्ञापन में कहा गया था कि बैंक केवाईसी प्रक्रिया के लिए नेशनल पॉपुलेशनल रजिस्टर लेटर जमा करना अनिवार्य है।
वीडियो के जरिए भी हो सकता है वेरिफिकेशन
केंद्रीय बैंक ने हाल ही में वीडियो आधारित कस्टमर आईडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में ऐलान किया था। आरबीआई ने बैंक केवाईसी के लिए इसे ‘V-CIP’ नाम दिया था। यह एक तरह का फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी, जिसकी मदद से केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएगा।
बता दें कि नो योर प्रक्रिया के तहत बैंक ग्राहकों से जरूरी डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन करता है, ताकि बैंक के किसी सर्विस का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। यह नया बैंक अकाउंट खोलने के समय पूरा किया जाता है। समय-समय पर बैंक इसे पूरा करते हैं।