नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर भाजपा को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वो बैठकें और रैलियां कर सकते हैं लेकिन यात्रा नहीं निकाल सकते। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा के लिए भाजपा के आवेदन पर निर्णय करे।
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आपको बता दें 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से इस पर जवाब तलब किया था। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रथयात्रा पर रोक के कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 21 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी।
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SC refused to give a go ahead for the BJP’s Yatra in West Bengal. The Apex Court, however, said that the BJP state unit can conduct meetings and rallies. SC said, if BJP comes out with a revised plan of fresh Yatra, that may be considered afresh later. pic.twitter.com/TbvYiRQply
— ANI (@ANI) January 15, 2019