रामपुर। यूपी की रामपुर कोर्ट में शुक्रवार को सपा सांसद आजम खान , उनकी पत्नी सपा विधायक तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर जेल में ट्रांसफर किए जाने के मामले की सुनवाई हुई। एडीजे-6 की कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक से जेल ट्रांसफर को लेकर नोटिफिेकेशन की हार्ड कॉपी मांग ली है।
कोर्ट ने मामले में जेल अधीक्षक को आजम खान और उनके परिवार को शनिवार को 29 फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में जेल अधीक्षक को आजम खान और उनके परिवार को शनिवार को 29 फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। उधर कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।मामले में आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर कहा था कि आज़म खान और उनके परिवार को बगैर कोर्ट की परमिशन के शिफ्ट कर दिया है। हमारी एप्लिकेशन का उन्होंने जवाब दिया है, उनके जवाब से कंटेम्प प्रोसिडिंग बन रही है।
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कोर्ट ने जेल अधीक्षक से नोटिफिकेशन की हार्ड कॉपी मांगी है
वकील खलीलुल्लाह खान ने कहा कि हमारी मांग है कि मामले में स्पेशल सेकेट्री, डीएम, डीजी जेल लखनऊ और दोनों जेल अधीक्षक (रामपुर और सीतापुर) के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जेल अधीक्षक से नोटिफिकेशन की हार्ड कॉपी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि 29 फरवरी को आज़म खान और उनके परिवार को इफेक्टिवली कोर्ट में पेश करें।