नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।
Justice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.
An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafale pic.twitter.com/JsqZ53kZFP
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019
केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने अब जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर राफेल डील की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने जांच के दरवाजे खोल दिए हैं। अब पूरी गंभीरता से एक जांच शुरू होनी चाहिए। इस घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन भी किया जाना चाहिए।
राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रही है, लेकिन यह सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का समय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह साबित करता है कि राफेल केस की जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है।
बता दें कि केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है।
अदालत ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और सरकार द्वारा इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच करने का अनुरोध करने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं भी शक करने की गुंजाइश नहीं है।