हालांकि अदालत ने कहा कि पुलिस दीप से पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ कर चुकी है और दीप लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रह चुका है। मालूम हो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी थी और दिल्ली पुलिस से उनकी जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट में सिद्धू का प्रतिनिधित्व वकील अभिषेक गुप्ता और जसदीप सिंह ढिल्लों कर रहे हैं।
भीड़ को भड़काने का आरोप
प्रदर्शनकरियों पर आरोप है कि 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली गई रैली के दौरान लाल किला पर भारतीय तिरंगा हटाकर धार्मिक ध्वज लहराने का काम किया गया था। इस मामले में पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने उस दिन भीड़ को भड़काया था। वहीं इस मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों दीप सिद्धू को तीस-तीस हजार रुपये के बांड वाले दो जमानतियों के आधार पर जमानत दी थी।
इसके अलावा भीड़ को भड़काने वाले मामले में दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें रखीं थी जिसके तहत वो अपना पासपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास जमा कराएंगे। दीप सिद्धू से कहा गया है कि वो जो फोन नंबर यूज करेंगे उसे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दर्ज कराएंगे। उन्हें हर महीने की पहली और पंद्रहवीं तारीख को अपनी लोकेशन बतानी होगी और वे चौबीस घंटे अपने फोन की लोकेशन ऑन रखेंगे।