कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की एक अदालत से राहत मिल गई है। सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी2014 की रात को मृत पाई गई थीं। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति पर उन्हें मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी आया था।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था।पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था।
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं और जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।
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कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं और सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति शशि थरूर के साथ हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर मौजूद थे। आरोपों के मुताबिक, शशि थरूर ने पुष्कर को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी।