लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि बकायेदार उपभोक्ता (Defaulting consumers) अपने बकाये का समय से भुगतान कर विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 100 प्रतिशत अधिभार पर छूट सहित एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। जिसका लाभ लेकर उपभोक्ता अपने बकाये बिल का भुगतान कर सकते हैं। ए0के0 शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदार उपभोक्ताओं को अब 24 दिन का और मौका बचा है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लागू की गई ओटीएस योजना का लाभ प्रदान करने के हर संभव प्रयास किये जाय। सभी बकायेदार उपभोक्ता तक पहुँचने की कोशिश की जाय। उन्होंने बिजली कार्यालयों में आने वाले उपभोक्ताओं के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने के साथ उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।
ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके बकाये बिल के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। प्रत्येक बकायेदार उपभोक्ता 30 जून 2022 तक 100 प्रतिशत अधिभार पर छूट के साथ अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ओ0टी0एस0 योजना के तहत 2.75 करोड़ बकायेदार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और इससे ऊर्जा विभाग को 35 हजार करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0-1, समस्त विद्युतभार) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5, समस्त विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0-2), के 05 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम 06 किश्तों तथा एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। इस योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के अपने बकाये का भुगतान के लिए अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों व पावर कारपोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की योजना उपभोक्ता हित में पहली बार लागू की गयी है। यह योजना घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) तथा व्यापारियों के लिये अत्यन्त लाभकारी है। उपभोक्ता उ0प्र0पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर भी योजना के तहत छूट के बाद देय बकाया राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए बिल पर लिखा खाता संख्या दर्ज करना होगा। इसके उपभोक्ताओं को देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि संबंधी विवरण उपलब्ध होंगे। बिल में संशोधन के लिए उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर या पावर कारपोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद में रजिस्टर कर बिल संशोधन के लिए भी अनुरोध कर सकता है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी पात्र होंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारित कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से जिनका कनेक्शन काट दिया गया है और प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।