नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के भड़काऊ बयान के मामले में फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कहा कि आपके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब टिप्पणी करने के लिए भाजपा द्वारा निलंबित नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने अपने खिलाफ सभी प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगी थी और पैगंबर के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस ले ली थी। उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक टेलीविजन डिबेट के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि आप अपने आप को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसा बयान दिया।
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कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से देश की बदनामी हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में हाईकोर्ट जाएं। नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर किए जाने की अर्जी लगाई थी। अदालत ने उन्हें इस बात के लिए नसीहत देते हुए कहा, “टीवी चैनल और नुपुर शर्मा का इस मामले पर चर्चा करने का क्या काम है, जो एक एजेंडा को बढ़ावा देने के अलावा विचाराधीन है?”