मंत्रालय ने ट्विटर पर बताया कि उसने तेलंगाना सरकार को मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम-2021 में सशर्त छूट दृश्यता सीमा में प्रायोगिक रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर टीका पहुंचाने के लिए दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह छूट अगले एक साल या किसी अन्य आदेश तक ही दी गई है।
उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने 22 अप्रैल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को कोविड-19 टीके को ड्रोन से पहुंचाने की व्यावहारिकता का अध्ययन करने की अनुमति दी थी।