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Nirbhaya Case: दोषी पावन की याचिका खारिज, फांसी के लिए कल की तारीख निर्धारित

निर्भया केस

निर्भया केस

नई दिल्ली। निचली अदालत ने 17 फरवरी को चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर तीन मार्च, सुबह 6 बजे फांसी की तारीख तय की थी। ऐसे में निर्भया के चारों दोषियों की फांसी के लिए कल यानी तीन मार्च की तारीख निर्धारित है।

वहीं निर्भया के एक दोषी पवन द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) को आज सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।अदालत ने दोषियों की फांसी पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। हालांकि पवन के पास अभी राष्ट्रपति को दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा हुआ है।

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जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरिमा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि अदालत के पास इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि निर्भया के बाकी दिन दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन भी इसी बेंच ने खारिज की थी।

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