लखनऊ। नगर निकाय चुनाव (Nikay Chunav) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा नगर निकाय चुनाव के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में OBC सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी।
मार्च 2023 तक नवगठित डेडिकेटेड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद OBC सहित सभी वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों के तहत नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव हों इस दिशा में सरकार कार्य करेगी।
एके शर्मा ने सभी निकायों की साफ-सफाई व सुंदरीकरण को लेकर सख्त निर्देश दिए
संविधान और देश की क़ानूनी व्यवस्था के तहत हम कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘सबका साथ सबका विकास’ की भावना ही हमारा मूल मंत्र है।