मुंबई । महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगेगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार (Night Curfew in Maharashtra ) ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की।
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कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Night Curfew in Maharashtra ) ने सभी तरह की सभाओं पर रोक लगा दी है। यह आदेश शनिवार मध्यरात्रि से लागू हो गया है।
जारी किए गए सरकारी आदेश में कहा गया कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे. ये आदेश शनिवार मध्यरात्रि (Night Curfew in Maharashtra ) से लागू होंगे। हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशा-निर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है।
आदेश में कहा गया है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू हो गया है। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
आदेश के मुताबिक, बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा। उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि प्रेक्षागृह या ड्रामा थिएटर को इस तरह के आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।