नये Labour law से बदल जाएंगे दफ्तरों के नियम

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लखनऊ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने जा रही है। 1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी। इसके साथ ही देश में श्रम कानून (Labour law) के नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएंगे जिसके तहत 15 मिनट से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम माना जाएगा। साथ ही कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले CTC (कॉस्ट टू कंपनी) में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे।

बेसिक सैलरी को बढ़ाना होगा 50 फीसदी 

Labour law में बदलाव के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) उनके सीटीसी की तुलना में 50 फीसदी करनी होगी। दरअसल, नए कानून के तहत किसी कर्मचारी का भत्ता कुल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका असर ये होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बोनस (Bonus), पेंशन और पीएफ (PF) योगदान के साथ ही एचआरए, ओवरटाइम आदि को वेतन से बाहर रखना होगा। इन्हीं बदलावों के चलते अब आगामी एक अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

15 मिनट का मिलेगा ओवरटाइम

नए श्रम कानूनों के तहत अगर कर्मचारी निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करते हैं तो वह ओवरटाइम के पात्र माने जाएंगे, जबकि वर्तमान में जो नियम हैं,  उसके मुताबिक निर्धारित समय से आधा घंटा अधिक काम करने पर कर्मचारी ओवरटाइम का पात्र माना जाता है जिसे अब 15 मिनट कर दिया गया है।

हफ्ते में तीन छुट्टियों का प्रस्ताव

नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी चार दिनों में ही 48 घंटे काम कर लेता है, तो उसे हफ्ते में तीन छुट्टियां दी जा सकती हैं। हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने होंगे। वहीं, वर्तमान के नियमों के मुताबिक वर्किगं आवर 8 घंटे हैं और हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है।

 

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