लखनऊ: सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ निहारिका जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ राम मनोहर नारायण मिश्र के दिशा-निर्देशन में शनिवार दिनांक 13 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालतों में समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।
वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं।
बैंक वसूली वाद।
किरायदारी वाद
मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण।
आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण।
ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सदभावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें।
ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटा ना चाहे।
दीवानी वाद उत्तराधिकार वाद। पारिवारिक वाद।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद ।
चेक बाउंस के मामले।
जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण।