गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने और दाढी काटने के आरोपी सभी युवकों को स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। आरोपियों के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
बुलंदशहर निवासी अब्दुल समद को अपने दोस्तों के साथ पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी से ले जाने और सुनसान इलाके में एक कमरे में बंद कर पीटने के मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर को शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी ने जमानत दे दी।
हालांकि, गुर्जर जबरन वसूली के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में रहेगा, जिसमें उसे बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की घटना के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के वकील परविंदर नागर ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन अन्य युवकों को जमानत दी गई है, उनमें सह आरोपी मुशाहिद, बाबू बिहारी उर्फ हिमांशु, अनस और शावेज शामिल हैं। इन्हें 17 अगस्त तक की अंतरिम जमानत दी गई है। नागर ने कहा कि कालू, आदिल, इंतजार और सद्दाम को भी जमानत दे दी गई है।
इन सभी युवकों को 14 जून को एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अब्दुल समद ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में कुछ युवकों पर उनकी पिटाई करने, दाढ़ी काटने और जबरन ‘जय श्री राम’ का नारा लगवाने का आरोप लगाया था। पिटाई की कथित घटना पांच जून को हुई थी।
इस बीच, बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित ‘सांप्रदायिक’ वीडियो प्रसारित करने के मामले में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता की तलाश जारी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।