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ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, जरुरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार: सीएम योगी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (Nikayn Chunav) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आए फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करेगी। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी।

इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।

यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ, बिना OBC आरक्षण के होंगे इलेक्शन

उल्लेखनीय है कि लखऊ हाईकोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए ही चुनाव सम्पन्न कराने को कहा है। साथ ही समय से चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि पिछड़ाें को आरक्षण दिए बगैर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

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