नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश सुनाया। उसने 14 जून को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) 30 मई से हिरासत में हैं। दिल्ली के मंत्री को ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर उसके द्वारा दर्ज एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संबंध में गिरफ्तार किया था।
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जैन पर कथित तौर पर उससे जुड़ी कम से कम चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। ईडी की हिरासत पूरी होने पर उन्हें 13 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।