वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित स्वयं-भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद के मामले पर मंगलवार को सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट इस मामले में 9 सितंबर को निर्णय देगी। याचिका में वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती दी गई है।
कोर्ट में दायर याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप है। मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया था। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई।
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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई। याचिका में सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी कोर्ट के ASI जांच के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।