नई दिल्ली। भारतीय बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रुपए लेकर फरार होने के बाद लंदन में रह रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को माल्या के लंदन स्थित बैंक अकाउंट से 2,60,000 पाउंड (235 करोड़ रुपए) निकालने संबंधी राहत देने से इंकार कर दिया है।
विजया माल्या के यह 235 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक की लंदन शाखा में हैं जमा
विजया माल्या के यह 235 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक की लंदन शाखा में जमा हैं। माल्या के खिलाफ ब्रिटेन की अदालतों में चल रहे मामले में इस बैंक अकाउंट से रुपए निकालने का मामला भी शामिल है। माल्या ने हाईकोर्ट से अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए इन रुपयों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट के जज मास्टर डेविड कुक ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों को माल्या के इन 235 करोड़ रुपए तक पहुंच का अंतरिम आदेश दिया है।
ये भी पढ़ें :-अखिलेश यादव बोले- बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी बताएं कि कहां हैं अच्छे दिन ?
अब माल्या के पास लंदन की उच्च कोर्ट में अपील का विकल्प है बचा
हालांकि हाईकोर्ट ने माल्या के खिलाफ चल रहे धन गड़बड़ी के मामलों का निपटारा होने तक बैंकों पर यह धन नहीं निकालने का प्रतिबंध लगा दिया है। बीते फरवरी में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद माल्या ने प्रत्यर्पण आदेश पर रोक के लिए लंदन की कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन की कोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी है। अब माल्या के पास लंदन की उच्च कोर्ट में अपील का विकल्प बचा है।