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नमो टीवी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जारी की गाइडलाइन

नमो टीवी

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नई दिल्ली। नमो टीवी पर लाइव कवरेज किया जा सकता है, लेकिन मतदान से पहले 48 घंटे तक किसी भी पूर्व-दर्ज सामग्री को स्ट्रीम नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों को इसका कड़ाई से पालन करने की सूचना दी गई है।

बाकी के सभी छह चरणों में होने वाले चुनाव में नमो टीवी आयोग का सभी दिशा-निर्देशों का पालन करे

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि बाकी के सभी छह चरणों में होने वाले चुनाव में नमो टीवी आयोग का सभी दिशा-निर्देशों का पालन करे वह इसे सुनिश्चित करें।

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पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए

इससे पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित किया गया था कि वह बिना प्रमाणन नमो टीवी पर किसी तरह का कोई भी प्रसारण नहीं करे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने कहा था कि नमो टीवी भाजपा चला रही है, इसलिए इस पर प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली के निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने नमो टीवी पर हो रहे प्रसारण को लेकर चुनाव आयोग में की थी शिकायत

गौरतलब है कि भाजपा ने हाल ही में नमो टीवी लॉन्च किया था। इस पर कांग्रेस ने नमो टीवी पर हो रहे प्रसारण को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इसको संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था।

इससे पहले भाजपा ने कहा था कि यह नमो ऐप का हिस्सा है, लेकिन यह सामग्री को प्रमाणित नहीं करता क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण शामिल हैं।

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